हरदा में यूसीसी पर जन संवाद: समान नागरिक संहिता को लेकर लिए गए सुझाव

उच्च स्तरीय समिति ने की जनपरामर्श बैठक, सामाजिक और कानूनी पहलुओं पर हुई चर्चा

मध्य प्रदेश में प्रस्तावित समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर सुझाव और विचार प्राप्त करने के उद्देश्य से राज्य शासन की उच्च स्तरीय समिति ने शनिवार को हरदा में जनपरामर्श बैठक आयोजित की। पीएमश्री महाविद्यालय में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता समिति सदस्य Budhpal Singh ने की।

बैठक में कलेक्टर Siddharth Jain, एसपी Shashank, जिला पंचायत सीईओ Anjali Joseph सहित जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, कानूनविद, धर्मगुरु, प्रोफेसर, मीडिया प्रतिनिधि और शांति समिति के सदस्य शामिल हुए।

सामाजिक और कानूनी मुद्दों पर हुई विस्तृत चर्चा

बैठक के दौरान यूसीसी से जुड़े सामाजिक, कानूनी और पारिवारिक पहलुओं पर गहन विचार-विमर्श किया गया। विभिन्न राज्यों के अनुभवों, सामाजिक समरसता, नागरिक अधिकारों और कानून व्यवस्था से जुड़े विषयों पर भी सुझाव आमंत्रित किए गए।

समिति सदस्य बुधपाल सिंह ने कहा कि अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक कानून लागू होने से कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित होगी। उन्होंने बताया कि यूसीसी का उद्देश्य महिलाओं को समान अधिकार प्रदान करना और लैंगिक न्याय को मजबूत करना है।

विवाह, तलाक और उत्तराधिकार मामलों में समान नियम

बैठक में बताया गया कि समान नागरिक संहिता लागू होने पर विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों में सभी नागरिकों के लिए समान नियम लागू होंगे। इससे संविधान में निहित समानता के सिद्धांत को और मजबूती मिलेगी।

बुधपाल सिंह ने कहा कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर समाज के सभी वर्गों की राय लेना आवश्यक है, ताकि कानून निर्माण की प्रक्रिया में सभी पक्षों के विचार शामिल किए जा सकें।

कलेक्टर ने जनपरामर्श प्रक्रिया को बताया सराहनीय

कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने कहा कि किसी भी कानून के क्रियान्वयन से पहले व्यापक जनपरामर्श की प्रक्रिया लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि भारतीय संविधान के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है।

उन्होंने बैठक में उपस्थित नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्राप्त सभी सुझावों और अभिमतों को विधिवत दर्ज कर उच्च स्तरीय समिति को भेजा जाएगा, ताकि आगामी नीति निर्माण प्रक्रिया में उन पर विचार किया जा सके।

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